प्लस-2 तिरहुत एकेडमी परिसर में पुराने हॉस्टल भवन को तोड़ने से पहले एनओसी नहीं लेने पर समस्तीपुर नगर निगम जारी करेगा नोटिस
समस्तीपुर : शहर के काशीपुर वार्ड संख्या-32 स्थित प्लस टू तिरहुत एकेडमी परिसर में पुराने हॉस्टल भवन को तोड़ने से पहले एनओसी नहीं लेने पर प्रभारी एचएम अशोक साह को नोटिस देगा। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा, जिसका भुगतान उन्हें अपनी जेब से अदा करना होगा। इस संबंध में नगर निगम के कर प्रशाखा के कर दारोगा भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि तिरहुत एकेडमी काशीपुर परिसर में पुराने होस्टल भवन को जेसीबी से तोड़ कर हटाया गया है। इसे तोड़ने से पूर्व प्रभारी हेडमास्टर को नगर निगम प्रशासन को जानकारी देकर एनओसी लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया है।
उन्होंने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उप विधि 2014 के प्रावधान का खुला उल्लंघन किया है। कर दारोगा ने बताया कि शहर के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, गैर सरकारी, व्यवसायिक, घरेलू मकानों का नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूल करता है। इस क्रम में युक्त प्रावधान के तहत किसी भी भवन या मकान की संरचना में बदलाव व तोड़ फोड़ करने पर नगर निगम को सूचना देते हुए उससे एनओसी लेना होता है। बता दें, कि तिरहुत एकेडमी के प्रभारी हेडमास्टर द्वारा वैधानिक प्रक्रिया को पूरा किए बिना पुराने हॉस्टल भवन को तोड़ कर उसमें से कई कीमती सामानों को निकाला गया। कई समान कहां रखे गए, उनका सही जानकारी नहीं है।


