समस्तीपुर : नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 88/22 में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-2 की कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, ससमय चार्जशीट एवं अभियोजन पक्ष के प्रभावशाली गवाही के आधार पर स्पीडी ट्रायल चलाते हुए नामजद अभियुक्त जयकांत राय उर्फ बउआ और रोहित कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावे, अभियुक्त जयकांत राय को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी पाते हुए कोर्ट ने 5 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बिहार सरकार के मंत्री और महुआ विधानसभा सीट से विधायक संजय सिंह पर एक युवती…
समस्तीपुर : बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा…
समस्तीपुर : बिहार सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के डीएसपी स्तर के 27 पुलिस अधिकारियों…
समस्तीपुर : ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब रक्त की…
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर मोहल्ले में शनिवार को पुलिस ने जस्सी हत्याकांड…
समस्तीपुर : किसानों को अब खाद खरीदने के लिए दुकानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।…