समस्तीपुर/दलसिंहसराय : दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 141/2025 से संबंधित गौ रक्षक अनुराग सिंह उर्फ सोनू राजपूत की अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या 1164/2025 को स्वीकृत कर दिया।
मामले के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अरुण कुमार सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिवान जिले के बरहरिया थाना के पूर्वा निवासी ट्रक चालक अफरोज आलम ने थाने में आवेदन दिया था। आवेदन में उसने कहा कि वह अपने साथियों के साथ सिवान के लहूआन बाजार से मवेशी खरीदकर ट्रक पर लादकर नवगाछिया भागलपुर ले जा रहा था।
इसी दौरान एनएच 28 पर स्थित पगड़ा चौक पर महाकाल दल के 10-15 युवकों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि इन युवकों ने गाली-गलौज और मारपीट की। साथ ही अवैध वसूली करने का प्रयास किया। कोर्ट ने पुलिस केस डायरी का अवलोकन किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आवेदक सोनू राजपूत की ओर से मामले की पैरवी की। राज्य की ओर से एपीपी ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने गौ रक्षक सोनू राजपूत की अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत कर दिया।
समस्तीपुर/ताजपुर : ताजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीय बच्ची को रात में…
समस्तीपुर/दलसिंहसराय : समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय शहर के सरदारगंज चौक स्थित कनक हॉस्पिटल में एक…
समस्तीपुर : विगत चार माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज विरसिंहपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य…
समस्तीपुर : विगत चार माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य विभाग की एएनएम…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रासपुर पतसिया गांव निवासी राणा प्रभाकर…
समस्तीपुर : कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में आईसीडीएस की…