समस्तीपुर/दलसिंहसराय : दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 141/2025 से संबंधित गौ रक्षक अनुराग सिंह उर्फ सोनू राजपूत की अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या 1164/2025 को स्वीकृत कर दिया।
मामले के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अरुण कुमार सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिवान जिले के बरहरिया थाना के पूर्वा निवासी ट्रक चालक अफरोज आलम ने थाने में आवेदन दिया था। आवेदन में उसने कहा कि वह अपने साथियों के साथ सिवान के लहूआन बाजार से मवेशी खरीदकर ट्रक पर लादकर नवगाछिया भागलपुर ले जा रहा था।
इसी दौरान एनएच 28 पर स्थित पगड़ा चौक पर महाकाल दल के 10-15 युवकों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि इन युवकों ने गाली-गलौज और मारपीट की। साथ ही अवैध वसूली करने का प्रयास किया। कोर्ट ने पुलिस केस डायरी का अवलोकन किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आवेदक सोनू राजपूत की ओर से मामले की पैरवी की। राज्य की ओर से एपीपी ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने गौ रक्षक सोनू राजपूत की अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत कर दिया।
शराबबंदी वाले बिहार के मोतिहारी में तुरकौलिया शराब कांड में मौत का सिलसिला जारी है।…
जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भट्टी चौक के निकट गुरुवार शाम…
समस्तीपुर/सरायरंजन : सरायरंजन नगर पंचायत के नरघोघी स्थित कार्यालय सभाकक्ष में गुरुवार को समान्य बोर्ड…
समस्तीपुर/उजियारपुर : समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के डिहुली, अंगार व चैता गांव से गुजरने…
बिहार के मुजफ्फरपुर में घूस लेते पांच साल पहले धरे गए दारोगा सदरे आलम को…