समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- सिविल कोर्ट के प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर के सूरज कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 2 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनिंद्र कुमार ने बताया कि 11 सितंबर 2021 को विद्यापतिनगर थाना के पीएसआई प्रसुंजय कुमार पुलिस बल के साथ लूट के एक मामले में छापेमारी के लिए निकले थे। इसी दौरान बाजिदपुर ब्रह्मोत्तर में पुलिस वाहन को देखते ही एक युवक भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
समस्तीपुर : मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के दुधपुरा गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने…
समस्तीपुर/शिवाजीनगर : समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड अंतर्गत सरस्वती विद्या निकेतन प्लस टू उच्च विद्यालय…
समस्तीपुर/शिवाजीनगर : शिवाजीनगर बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज की आदमकद प्रतिमा स्थापना के लिए चलाया…
बिहार की रहने वाली साक्षी झा इन दिनों कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के नए…
समस्तीपुर : ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार समस्तीपुर जिला नवीकरणीय और सौर…
समस्तीपुर/मोहिउद्दीननगर : मोहिउद्दीननगर थाने में पदस्थापित डायल 112 के सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) बबलू प्रसाद…