समस्तीपुर : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने शुक्रवार को उत्पाद वाद संख्या 333/19 के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियुक्त की पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के निकसपुर वार्ड आठ के उपेंद्र राय के पुत्र रोहित कुमार के रूप में बतायी गई है। बताया गया कि चार सितंबर 2019 को अभियुक्त रोहित कुमार व सुधीर कुमार के कब्जे वाले पक्के घर के बरामदे से 56 बोतल विदेशी शराब व 10 लीटर बीयर बरामद किया गया था। इस दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।
वहीं इस दौरान अभियुक्त सुधीर कुमार भागने में कामयाब रहा था। वहीं सुधीर कुमार अभी तक फरार है, इसलिए मामले को पृथक कर रोहित कुमार को सजा सुनाई गई है। इसके बाद बरामद शराब के आधार पर मद्य निषेध अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिवक्ता पंकज कुमार के द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया था।
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