समस्तीपुर में शराब मामले में दो आरोपी को कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई
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समस्तीपुर :- उत्पाद विशेष न्यायाधीश संजस कुमाद दो ने शराब बरामदगी मामले में दो आरोपी पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वाले आरोपियों में वारिसगनर के सारी का रूपक कुमार और नागरबस्ती का अनिल महतो शामिल है।
मथुरापुर थाने की पुलिस ने 17 अक्टूबर 19 को रामनगर में मस्जिद के पास रूपक कुमार को 180 एमएल शराब की पांच बोतल के साथ पकड़ा था। रूपक शराब की डिलीवरी करता था जबकि अनिल शराब बेचता था। इस मामले में अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिह व आरोपी की ओर से ठाकुर विक्रम सिंह ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा।

