बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत, अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तीय वर्ष में अबतक समस्तीपुर जिले में 26 जोड़े इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
इस योजना के अंतर्गत किसी दो अन्य जातियों के बीच विवाह करने वाले पुरुष या स्त्री को 1,00,000/ (एक लाख) रूपये, प्रोत्साहन अनुदान के रूप में तीन वर्षो के लिए सावधि जमा के माध्यम से अनुदान दिया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातीय भेदभाव को खत्म कर एक समरस और समान समाज की स्थापना करना है। सरकार का उद्देश्य ऐसे विवाहों को बढ़ावा देना और समाज में एकता का संदेश फैलाना है।
आवश्यक दस्तावेज:
1. वर / वधु का विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र
2. वर / वधु का आधार कार्ड
3. वर / वधु का निवास प्रमाण-पत्र
4. वर / वधु का जन्म प्रमाण-पत्र या शैक्षणिक – प्रमाण पत्र
5. वर / वधु का जाति प्रमाण-पत्र
6. आवेदक का बैंक खाता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र जिला सामाजिक
सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर में जमा किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 26 दावाकर्त्ताओं को प्रोत्साहन अनुदान की राशि दिया गया है।
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