समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव निवासी कुंदन कुमार सिंह ने मंगलवार को रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बता दें कि वीरेंद्र यादव व उसके रिश्तेदार बिरजू यादव हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुंदन सिंह की जमानत रद्द कर दी थी। पिछले वर्ष नवंबर महीने में ही पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त कुंदन सिंह को चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने को कहा था, लेकिन तबसे वह फरार ही चल रहे थे।
इधर, बाहुबली कुंदन के आत्मसमर्पण की खबर मिलते ही कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी थी। एडीजे कोर्ट व कोर्ट हाजत के समीप पर्याप्त संख्या में पुलिसबलों की तैनाती कर दी गयी थी। कोर्ट परिसर में बनी चहल-पहल को लेकर लोगों के बीच भी कौतूहल बना था। बाहुबली कुंदन सिंह ने 2016 में हुए बिथान के पैक्स अध्यक्ष सह राजद नेता वीरेन्द्र यादव हत्याकांड मामले में सरेंडर किया है। इस मामले में कुंदन सिंह सजायाफ्ता है। उन्हें रोसड़ा एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। वे उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर थे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बिथान निवासी ललित यादव द्वारा दायर एसएलपी क्रिमिनल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 06 नवम्बर 23 को सुनाए फैसले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा कुंदन सिंह को जमानत दिए जाने की प्रक्रिया को अनुचित ठहराते हुए जमानत को निरस्त कर दिया था। साथ ही आरोपी को चार सप्ताह के अंदर संबंधित न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने को कहा था । वहीं पटना उच्च न्यायालय ने भी क्रिमिनल अपील (डीबी) नंबर 293/2019 की सुनवाई करते हुए डीजीपी को 30 जुलाई तक का वक्त देते हुए कुंदन सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा था ।
बिथान के पूर्व मुखिया अशोक यादव के भाई विरेन्द्र यादव व उसके रिश्तेदार बिरजू यादव की हत्या 10 मई 2016 को सिरसिया चौराहा के समीप अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई ललित यादव ने बिथान थाना में कांड सं 14/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पुलिस ने कुंदन सिंह समेत छह लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दायर किया था।
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