समस्तीपुर के TOP प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का ज्ञानदीप पोर्टल से शुरू हुआ RTE के तहत Admission

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समस्तीपुर : जिले में टॉप प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों का पढ़ने का सपना अबकी बार पूरा होगा। प्राइवेट स्कूल इस कोटे के 25 प्रतिशत नामांकन में अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। निजी स्कूलों में अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले नामांकन की निगरानी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल तैयार कराया है। अब जिले के निजी विद्यालयों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से आरटीई नामांकन की निगरानी होगी।
डीपीओ एसएसए मानवेंद्र कुमार राय ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 25% निर्धन छात्रों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। इस सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन की जायेगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ज्ञानदीप पोर्टल को कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालय में निःशुल्क नामांकन के लिए बनाया गया है। शिक्षा विभाग आईटीआई के तहत नामांकन प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

ज्ञानदीप पोर्टल पर 16 जून तक निजी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके बाद 18 और 19 जून को ऑनलाइन स्कूल एलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं 20 जून से लेकर 30 जून तक सभी छात्रों की सत्यापन के साथ एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चे उनके माता-पिता ज्ञानदीप पोर्टल (https://gyandeep-rte.bihar.gov.in/) पर 16 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

बच्चे या उनके अभिभावक कर सकते हैं विद्यालय का चयन
ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदक स्कूल का चयन करने के लिए आपको विकल्प मिलेगा, आवेदन करने वाले माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के प्रखंड में स्थित सभी विद्यालयों को ऑनलाइन देख सकेंगे, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपने प्रखंड में स्थित नजदीकी पांच विद्यालयों का चयन करने का अवसर मिलेगा, 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले चयन स्कूल में बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, चयन स्कूल से 1 से 3 किलोमीटर के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी प्राथमिकता दी जायेगी, तीसरी प्राथमिकता 3 से 6 किलोमीटर के बीच रहने वाली छात्रों को दी जायेगी।

अगर सीटें उपलब्ध रहती है, तो उस विशेष प्रखंड में रहने वाले अन्य छात्रों को भी मौका दिया जायेगा। ऑनलाइन स्कूल आवंटन के बाद आवेदक द्वारा वर्णित दूरी का सत्यापन संबंधित विद्यालय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय और निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। सफल सत्यापन के बाद भी विद्यालय प्रवेश को अंतिम रूप दिया जाएगा, आवेदकों द्वारा इस दौरान किसी भी प्रकार की गलत घोषणा या जानकारी के कारण किसी भी चरण में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन जमा करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी। आवेदन में अंकित तथ्यों में संलग्न साक्ष्य की जांच कर संबंधित विद्यालय प्रखंड सत्र पर अंतिम जांच के लिए भेजेंगे। अंतिम रूप से जांच कर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा नामांकन के लिए सहमति दी जायेगी। तुलनात्मक रूप से विद्यालय में आवंटन में नजदीक रहने वाले छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी। इस पोर्टल पर बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थी लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। बिहार ज्ञानदीप पोर्टल पर राज्य के कमजोर वर्ग के बच्चे निजी विद्यालय में निशुल्क नामांकन हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे पात्र होंगे।
जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये हैं, वह सभी बच्चे और उनके माता-पिता इसमें अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के अंतर्गत सभी जातीय समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो। जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 तक 6 वर्ष हो, यानी 1 अप्रैल 2018 के बीच जन्म लिए बच्चे ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।


