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जानलेवा हमला मामले में पांच आरोपियों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा

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समस्तीपुर :- जानलेवा हमला मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पवन कुमार झा ने पांच आरोपियों को दोषी पाने के बाद पांच पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 25-25 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया। सजा पाने वालों में वैनी जोपी के मुजौना गांव निवासी अमित झा, सुमित झा, ऋषिकेश झा, नरेश झा और दीपक झा शामिल है। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। आर्थिक जुर्माना अदा नहीं करने पर सभी को छह छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इन आरोपियों को भादवि की धारा 307/34 में पांच पांच साल सश्रम कारावास और भादवि की धारा 341/34 में एक एक साल के साधारण कारावास की सजा मिली है। कोर्ट ने सभी सजा साथ साथ चलाने का आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार, मुजौना गांव के राजेश कुमार पर सभी ने 7 अगस्त 2015 पर जानलेवा हमला किया था। तलवार और फरसा के वार से राजेश गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। इस मामले में राजेश ने वैनी जोपी में कांड संख्या 257/2015 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह और बचाव पक्ष की ओर से ठाकुर विक्रम सिंह ने अपना अपना पक्ष रखा।

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