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समस्तीपुर: लोकसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा भ्रामक खबर चलाने वाले पत्रकार के उपर FIR दर्ज कर की जाएगी करवाई

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समस्तीपुर :- लोक सभा निर्वाचन 2024 के सफल संचालन के तैयारियों के क्रम में प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया कर्मियों का यह प्रशिक्षण पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा भ्रामक खबरों से बचने को लेकर किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सभी मीडियाकर्मी प्रसारित एवम प्रकाशित खबरों की सत्यता की जांच कर लें। संतुष्ट होने के बाद ही खबरों को अपने स्तर से जारी करें।

फेक न्यूज पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट 2000 एवं आरपी एक्ट 1951 के धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर करवाई की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित किया गया है, जिससे फेक न्यूज फैलाने वाले के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान आईपीसी की धारा, 505, 153A, 153B, 295A, 298, 171C, 171G, 471 एवं आरपी एक्ट की धारा 125, 123 (3A), 94, 126(1)(b), 126A के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।

पीपीटी के माध्यम दिए गए इस प्रशिक्षण में फेक न्यूज को उदाहरण सहित सभी को दिखाया एवं बताया गया। यह प्रशिक्षण मीडिया सेल के नोडल पदाधिकारी सह जिला जन संपर्क पदाधिकारी अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मीडिया से जुड़े सभी लोग उपस्थित थे।

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