समस्तीपुर :- विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार ने रेल थाना में दर्ज शराब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वाला आरोपी रोसड़ा थाना के रहुआ गांव निवासी मोदी साह बताया गया है।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार आरोपी को समस्तीपुर स्टेशन पर शराब के साथ पकड़ा गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अविनाश कुमार व रमेश प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंदन कुमार सिह ने न्यायालय में पक्ष रखा।
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