समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के बिथान थाने के एक आर्म्स एक्ट मामले में एसडीजेएम रोसड़ा कोर्ट द्वारा शुक्रवार को अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 25 (1 बी) के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 26 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गई है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगत नहीं होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त बिथान थाना क्षेत्र के सिहमा गांव निवासी शिवशंकर यादव के पुत्र पांडव यादव है।
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