Samastipur

शराब तस्कर को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, एक लाख रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया

व्हाट्सएप पर हमसे जुड़े  

समस्तीपुर :- व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने शुक्रवार को उत्पाद वाद संख्या 7/19 के मामले में दोषी पाए गए सरायरंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग निवासी और स्व. विजय सहनी के पुत्र रामऔतार सहनी को धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

साथ ही एक लाख रुपए अर्थदंड देने की भी सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। बता दें कि छह जनवरी 2019 की शाम उत्पाद विभाग की टीम ने अभियुक्त रामऔतार सहनी के घर के आंगन से 60.39 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी।

Avinash Roy

Recent Posts

जाली टिकट के साथ यात्रा कर रहे चार यात्री पकड़े गए, दो पर समस्तीपुर GRP थाना में प्राथमिकी दर्ज

समस्तीपुर : जाली रेलवे टिकट के साथ यात्रा करने के मामले में रेल थाना (GRP)…

2 घंटे ago

फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में प्रधानाध्यापिका व कथित शिक्षक पर FIR, वेतन भुगतान की साजिश का आरोप

समस्तीपुर/सरायरंजन : समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के नौआचक पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय, नौआचक वार्ड…

4 घंटे ago

विश्वविद्यालय परिसर में हुए चर्चित एसिड ब्लास्ट कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

समस्तीपुर/पूसा : डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा परिसर में हुए चर्चित एसिड ब्लास्ट…

4 घंटे ago

कर्पूरीग्राम के लोगों के लिए खुशखबरी, अब यहां भी रूकेगी बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन

समस्तीपुर : उत्तर बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली जाने वाली…

4 घंटे ago

डॉली और उसके पहले पति पर ह’त्या का मामला दर्ज, महिला हिरासत में

समस्तीपुर : प्रेम-प्रसंग से जुड़े मामले में सूरज सोनी की संदिग्ध मौत को लेकर मृतक…

6 घंटे ago

समस्तीपुर मुफस्सिल थाना परिसर में 6 हजार 383 लीटर शराब का किया गया विनष्टीकरण

समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना परिसर में बुधवार को विभिन्न मामलों में जब्त अवैध शराब को…

15 घंटे ago