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अपहरण और दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा व अर्थदंड का जुर्माना

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समस्तीपुर :- एडीजे-6 सह पोस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कैलाश जोशी ने शुक्रवार को अपहरण और दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा के साथ ही अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पहला मामला समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है जहां 18 अक्टूबर 2013 को एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पोस्को कोर्ट ने आरोपी हसनपुर थाना क्षेत्र के औरा गांव निवासी दिलीप महतो को दोषी पाते हुए 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।

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इसके अलावा अपहरण की धारा में 5 वर्ष की सजा सुनाई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। उधर कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता को डीएलएसए की ओर से भी एक लाख रुपए की मदद का आदेश दिया। यहां बता दें कि इस मामले में तत्कालीन एसपी के आदेश पर वर्ष 2013 में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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वहीं दूसरा मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी गांव का है जहां वर्ष 2019 में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी बेलसंडी गांव निवासी राहुल ठाकुर को पोस्को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 7 वर्ष की सजा सुनाई। साथी ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

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अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसके अलावा कोर्ट में अपहरण की धारा में 5 वर्ष की सजा और 10 हजार का अर्थदंड लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इन दोनों मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता रविंद्र सिन्हा ने बहस की तथा सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बात रखी।

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