समस्तीपुर :- विशेष उत्पाद कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार-2 ने शनिवार को शराब कारोबार के एक मामले में सरायरंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव निवासी नथुनी महतो को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
उत्पाद विशेष लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 9 फरवरी 2022 को सरायरंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नथुनी महतो के घर छापेमारी की तो उनके घर से देसी शराब बरामद की गई थी।
इस मामले को लेकर सरायरंजन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा किए गए चार्जशीट के आधार पर इस मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू की गई। साक्ष्य गवाह के आधार पर इस मामले में कोर्ट में बिहार उत्पाद अधिनियम 2016, 30 ए तहत नथुनी महतो को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई।
उत्पाद विशेष लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि उत्पाद कोर्ट में दोषी को 5 वर्ष के सजा के अलावा एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सरकार की ओर से इस मामले में रमेश प्रसाद सिंह ने बहस की। बचाव पक्ष से नुजहत नाज ने बहस की। बता दें कि गत वर्ष 9 फरवरी को गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस टीम में नथुनी महतो के बरामदे से देसी शराब बरामद की थी साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था।
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ट्रैक्टर का नंबर प्लेट…
समस्तीपुर : शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में SK मंडल…
समस्तीपुर : खेल विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन, समस्तीपुर के…
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाइक सवार उचक्के ने एक महिला को निशाना बनाते…
समस्तीपुर/पूसा : अनुमंडलीय अस्पताल पूसा में डायलिसिस सुविधा की शुरूआत शनिवार को हो गई। इसका…