समस्तीपुर :- विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या 02 संजय कुमार ने सोमवार को अवैध शराब कारोबार के एक मामले में दोषी पाते हुए जिले के वारिसगनर थाने के मकसूदनपुर निवासी अर्जुण कुमार भगत उर्फ लंबा को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में वारिसनगर थाने के मकसूदनपुर गांव में पुलिस ने पान दुकानदार अर्जुन कुमार भगत उर्फ लंबा के दुकान पर छापा मारा तो उसके दुकान से 11 बोतल व उसकी बाइक की डिक्की से दो बोतल शराब मिली थी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अर्जुन पर दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। इस केस में बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामभजन महतो ने बहस किया।
समस्तीपुर : बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के आलोक में जिला कांग्रेस कार्यालय समस्तीपुर…
समस्तीपुर : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा की अंगीभूत इकाई बलिराम भगत महाविद्यालय में राष्ट्रीय…
समस्तीपुर : जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान देने वाला सदर अस्पताल परिसर में…
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काजीचक धर्मपुर निवासी हरिचरण दास ने फर्जी दस्तावेज तैयार…
समस्तीपुर : समस्तीपुर कॉलेज के बंद पड़े पुराने हॉस्टल से अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव…
समस्तीपुर/विद्यापतिनगर [बिपुल कुमार सिंह] : विद्यापतिनगर थाना कांड संख्या 129/26 छोटू हत्याकांड के प्राथमिक अभियुक्त…