समस्तीपुर DM के आदेश पर दो दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित, बिक्री पर भी लगी रोक, जानें क्या है कारण…
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समस्तीपुर :- सहायक औषधि नियंत्रक नीलिमा कुमारी के द्वारा NCORD की बैठक में दिए गए आदेश के आलोक में औषधि विक्रय संस्थानों के जाँच व निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ी के बाद कार्रवाई की गयी।उन्होंने कहा कि जाँचोंपरान्त विभिन्न प्रकार की अनियमितता पाए जाने के कारण दो दवा दुकानों का लाईसेंस निलंबित किया गया हैं।
डीपीआरओ के द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि गड़बड़ी मिलने के कारण मेसर्स भवानी मेडिकल हॉल, मोरसण्ड चौक, बिरौली, पूसा समस्तीपुर को 45 दिन के लिए एवं न्यू मिश्रा मेडिकल हॉल, अस्पताल रोड, गंगापुर, पूसा रोड, वैनी रोड, समस्तीपुर को दो माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है। साथ ही इन्हे क्रय बीजक (Purchase Bill) का संधारण नहीं करने पर प्रपत्र -15 के तहत विक्रय पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवा बेचे जाने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। वही Schedule H1 Register का संधारण नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
बता दे कि डीएम योगेंद्र सिंह के आदेश पर इन दिनों औषधि विभाग के द्वारा लगातार दवा दुकानों की जांच की जा रही है। दवा दुकानों में मिली गड़बड़ी के आधार पर कार्यवाही में भी तेजी आई है। पिछले दिनों भी दो दवा दुकानों में परचेज बिल नहीं रहने के कारण दवा बिक्री पर रोक लगा दी गई।
बता दें कि समस्तीपुर जिले में जगह जगह दवा दुकान को खोल कर दवा बेची जा रही है। इसमें से कई दवा दुकानों पर नियमों का भी पालन नहीं किया जाता है। जिसकी शिकायत मिलने के बाद डीएम ने विभाग को ऐसे दवा दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
वही बिना लाइसेंस के दवा दुकान संचालित पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। सहायक औषधि नियंत्रण अधिकारी नीलिमा कुमारी ने बताया कि जिन दुकानों में दवा का पर्चेज बिल नहीं होगा, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दवा दुकानों की जांच के लिए लगातार टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है।