समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व हुए एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पॉस्को कोर्ट सह एडीऐ 6 ने दोषी अंगारघाट थाने के बिरनामातुला गांव निवासी आरोपी सुबोध कुमार को धारा-376 (ii) भादवि एवं 6 पॉस्को एक्ट में दोषी पाते हुए बुधवार शाम 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 60 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी।
वर्ष 2020 में जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र में हुई इस दुष्कर्म की घटना की प्राथमिकी 17/20 महिला थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी के बाद अनुसंधान शुरू किया। पुलिस द्वारा आरोपी पर चार्ज शीट दायर किए जाने के बाद कोर्ट ने इस मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत ट्रायल शुरू किया। मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट व गवाह के बयान के आधार पर आरोपी सुबोध कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
बताया गया है कि इस मामले में तत्कालीन एसपी ने धारा-376 एबी भादवि एवं 4 पॉस्को एक्ट की समीक्षा कर अभियुक्त को स्पीडी ट्रायल के अन्तर्गत सजा दिलाने के लिए कोर्ट को लिखा था। जिसके फलस्वरूप स्पीडी ट्रायल के अन्तर्गत बुधवार को इस मामले में सजा सुनाई गई। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों के चेहरे पर संतोष का भाव देखने को मिला।
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