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15 फरवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं हुआ अपलोड तो सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा मार्च महीने का वेतन

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समस्तीपुर :- अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के बाद ही सभी सरकारी महकमें में काम कर रहे अफसरों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। दरअसल समूह क, ख, एवं ग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को फरवरी माह का वेतन तभी मिलेगा जब वह 15 फरवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा जमा कर देंगे। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2022 के आधार पर चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी 15 फरवरी 2023 तक जमा करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों का मासिक वेतन का भुगतान अवरुद्ध रहेगा। चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा जमा करने के लिए निर्धारित फॉर्मेट सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा 31 मार्च 2023 तक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। बता दें कि इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अफसरों और कर्मियों को अपने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित फॉर्मेट में देना होगा।

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डीडीओ को देना होगा घोषणा पत्र :

डीडीओ को यहां प्रमाणित कर कर देना होगा कि संपत्ति का ब्यौरा देने हेतु कोई भी कर्मी शेष नहीं है। इसका घोषणा पत्र देना होगा। विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों के विवरण एमएस वर्ड फॉरमैट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल स्टैंड और साइनड पीडीएफ फॉर्मेट की सीडी ही स्वीकार्य होगी। बता दें कि हर साल आईएएस आईपीएस सहित समूह क ख एवं ग के अफसर और कर्मचारियों को अपने चल अचल संपत्ति का विवरण देना होता है। इसी कड़ी में राज्य स्तर से इस दिशा में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

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जिले की वेबसाइट पर होगी संपत्ति की जानकारी :

15 फरवरी को समूह क, ख एवं ग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की चल अचल संपत्ति की त्रुटि रहित विवरणी को शत प्रतिशत स्कैन हस्ताक्षरित सीडी की दो प्रति एवं वांछित प्रमाण चेक लिस्ट के साथ मिशन कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।जिसमें कहा गया है कि समूह के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों एवं पदाधिकारी गत वर्ष तैयार सूची को कर्मियों के नियोजन सेवानिवृत्ति स्थानांतरण के आधार पर अद्यतन करेंगे। उसके बाद सभी कार्यालयों के निकासी एवं पदाधिकारी से संबंध पदाधिकारियों और कर्मियों से चल अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरण जिले के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

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निर्धारित समय में देना होगा संपत्ति का ब्योरा:

चल अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के फरवरी माह के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी का वेतन विपत्र तभी पारित किया जाए जब निर्धारित समय सीमा तक संपत्ति का ब्यौरा जमा कर दिया गया हो।संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा तक संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भी निर्देशित किया है।

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सूचना नहीं देने पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई:

अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं जमा करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी निकासी एवं व्यंयन पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि फरवरी 2022 का वेतन की निकासी करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कर्मी द्वारा चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों की वांछित विवरण निर्धारित फॉर्मेट में दी जा चुकी है अन्यथा वेतन निकासी नहीं की जाए। निर्धारित समय तक चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भी देने का निर्देश दिया गया है।

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