बिहार में पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर पाएं 50% तक की छूट, सम्राट सरकार दे रही शानदार ऑफर

यातायात नियमों के उल्लंघन पर यदि आपकी गाड़ी का भी ई-चालान कटा है और आपने उसे लंबे समय से जमा नहीं किया है तो आपके लिए राहत भरी खबर है।
राज्य सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित यातायात चालानों के निबटारे के लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना लागू कर दी है।

इसके तहत बिना हेलमेट, सीटबेल्ट, बिना बीमा वाहन चलाने सहित अन्य यातायात उल्लंघन से जुड़े अधिसंख्य मामलों में लंबित ई-चालानों की 50 प्रतिशत राशि जमा कर आसानी से निपटान किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने गुरुवार को इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इस योजना के तहत 90 दिनों से अधिक अवधि से लंबित चालानों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना से लाखों वाहन चालकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

इसके साथ वह लंबित चालान के कारण लाइसेंस निलंबित होने से लेकर अन्य प्रकार की कानूनी कार्रवाई से भी बच सकेंगे। एकमुश्त निपटान योजना के माध्यम से लोग कम राशि देकर अपने पुराने मामलों का निपटारा कर सकेंगे, वहीं विभाग के भी राजस्व संग्रह में तेजी आएगी और लंबित मामलों का दबाव घटेगा।

ट्रैफिक चालान के 2.67 लाख मामले लंबित
राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों और टोल-प्लाजा पर कैमरों से ई-चालान काटा जा रहा है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर करीब दो लाख 67 हजार से अधिक चालान लंबित हैं।
ऐसे में इसके निदान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाई गई है। इसमें सबसे अधिक चालान हेलमेट, सीटबेल्ट, ट्रिपल राइड जैसे अपराध के हैं, इसलिए इसकी जुर्माना राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक कटौती की गई है।

हालांकि, कुछ मामलों में चालान की राशि में मामूली कमी या कोई कमी नहीं भी की गई है। जैसे, लाल बत्ती पार करना, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना आदि मामलों में कोई राहत नहीं दी गई है।

