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बिहार में अब विधायक और MLC को मोबाइल के लिए हर महीने 8300 रुपये

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बिहार विधानसभा के साथ विधान परिषद के सदस्यों को टेलीफोन मद में अब हर महीने एक निश्चित राशि मिलेगी। विधानससभा सदस्यों को इसके लिए कोई वाउचर भी नहीं देना होगा। बुधवार को विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेशन) (संशोधन) नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखी।

नई नियमावली में प्रविधान किए गए हैं कि विधान मंडल के दोनो सदनों के सदस्यों को हर माह 8300 रुपये टेलीफोन इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे। सदस्यों को इसके लिए किसी भी तरह का वाउचर भी नहीं जमा करना होगा। राशि से वे जितने टेलीफोन या मोबाइल का उपयोग करना चाहे कर सकते हैं।

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11 विधेयकों को राज्यपाल की मिली मंजूरी

प्रदेश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने 11 विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इन्हें बिहार विधानमंडल ने पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था। राज्यपाल से मंजूरी की जानकारी विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह ने दी। उन्होंने सभी विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखा।

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राज्यपाल द्वारा प्राप्त ये विधेयक सदन में रखे गए-

1. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2025

2. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025

3. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025

4. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) (संशोधन) विधेयक, 2025

5. बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025

6. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

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7. बिहार प्लेटफार्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025

8. बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) विधेयक, 2025

9. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025

10. बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025

11. जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

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