Bihar

अशोक चौधरी एक और नोटिस तैयार कर लें; प्रशांत किशोर ने कहा- दो दिन में और खुलासा करेंगे

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चुनौती दी है कि वे मानहानि का एक और नोटिस तैयार कर लें। पीके ने कहा कि वह अशोक चौधरी पर दो दिन में और खुलासा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अशोक चौधरी 10 नोटिस भेजेंगे तो भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि पीके ने पिछले दिनों मंत्री पर 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा था।

गयाजी जिले में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने उन्हें पहले भी मानहानि का नोटिस भेज चुके हैं। इस बार दूसरी बार भेजे हैं। उन पर आरोप लगा तो जवाब देने के बजाय वे अपने किसी वकील से नोटिस भेज रहे हैं। हमारी ओर से भी कोई वकील उसका जवाब दे देगा।

दरअसल, प्रशांत किशोर ने बीते शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के 5 बड़े नेताओं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय, अशोक चौधरी और संजय जायसवाल पर अलग-अलग आरोप लगाए थे। पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और सीनियर जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी पर बेटी शांभवी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने और 2 साल में 200 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया था। इसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंत्री से पीके के आरोपों पर सफाई देने की नसीहत भी दे दी थी।

इन आरोपों के बाद मंत्री की ओर से प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये मानहानि का नोटिस भेजा गया। उसमें कहा गया कि प्रशांत किशोर 15 दिनों में सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगें, नहीं तो उनके खिलाफ वे मुकदमा करेंगे। अशोक चौधरी पूर्व में भी पीके पर मानहानि केस कर चुके हैं। उस मामले में पटना की सीजेएम कोर्ट ने हाल ही में जन सुराज के सूत्रधार को 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।

यह केस उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें पीके ने दावा किया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए पैसे देकर टिकट खरीदा था। इसके बाद शांभवी समस्तीपुर से सांसद बनीं। इन आरोपों पर मंत्री ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजकर पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा किया था।

Avinash Roy

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