बिहार सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त जमीन से लेकर टैक्स में छूट देने तक का निर्णय लिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP -2025) को मंजूरी दे दी है. 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों को मुफ्त जमीन सरकार देगी. अन्य सुविधाएं भी सरकार की ओर से दी जाएगी.
कबतक लागू रहेगा पैकेज?
बिहार में नए उद्योगों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है. बिहार के मुख्य सचिव ने कहा यह पैकेज 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा. सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य का विकास तेजी से होगा.
कंपनियों को एक रुपए के टोकन पर दी जाएगी 25 एकड़ जमीन
मुख्य सचिव ने कहा कि इस नीति के तहत जो कंपनियां बिहार में 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश करेंगी और हजार से ज्यादा रोजगार देंगी, उन्हें दस एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी. इसके अलावा हजार करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला लिया गया है.वहीं यदि फॉर्चून पांच सौ निवेश को आगे आती है तो उन्हें भी दस एकड़ जमीन फ्री में दी जाएगी.उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक रुपये के टोकन मनी पर कंपनियों को जमीन देगी.
BIIPP में छोटे निवेशकों के लिए भी तीन तरह की वित्तीय मदद
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने छोटे निवेशकों के लिए भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है. उन्हें बियाडा की जमीन 50 फीसद छूट दी जाएगी. नए उद्योग लगाने वालों को तीन विकल्पों में से किसी एक के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी. 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी और 100 फीसद एसजीएसटी छूट.वहीं14 साल तक राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति, जो परियोजना लागत का 300 फीसद तक होगी. वहीं,कैपिटल सब्सिडी में भी प्रोजेक्ट लागत का 20 से 30 फीसदी तक छूट का प्रावधान किया गया है.
अन्य रियायतें और प्रोत्साहन
निर्यात करने वाली कंपनियों को 14 साल तक हर साल 40 लाख रुपये तक की छूट बिहार सरकार की ओर से दी जाएगी.वहीं,सरकार टेक्सटाइल इकाइयों के लिए प्रति कर्मचारी पांच हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन देगी.अन्य कंपनियों के लिए प्रति कर्मचारी 2 हजार रुपये मासिक वेतन और इएसआइ व इपीएफ में 100फीसदी लाभ देगी.
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