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बिहार में महिलाओं के लिए लागू हुआ डोमिसाइल ! मूल निवासी महिलाओं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण

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बिहार सरकार ने महिलाओं को एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। दरअसल, मंगलवार को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिनमें से अहम फैसला है बिहार की सभी सरकार सेवाओं में हर स्तर पर सभी प्रकार की मदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। यानी बाहर के राज्य की महिला को बिहार में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ का नहीं मिलेगा।

सीएम नीतीश की बड़ी सौगात 

दरअसल, नीतीश सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में हर स्तर पर सीधी नियुक्तियों के तहत सभी प्रकार की मदों में केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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बिहार के बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ 

करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। लेकिन महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा यह फैसला सबसे अहम रहा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही लागू होगा, यानी दूसरे राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगी।

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सरकार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इससे राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर मिलेंगे और वे प्रशासनिक ढांचे में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकेंगी।

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