बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के तबादले के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के अनुसार कई विशेष परिस्थितियों की शिक्षकों को मनचाहे जगह पर पोस्टिंग मिल सकती है. शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी इस गाइडलाइन में गंभीर बीमारियों, पति-पत्नी की एक साथ पोस्टिंग, विधवा/परित्यक्त महिला शिक्षकों और दिव्यांगता जैसे सात प्रमुख कारणों को आधार बनाया गया है. शिक्षकों को ई-शिक्षकोश के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें 10 स्थानों का विकल्प देने का मौका मिलेगा.
कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षकों को मनचाही जगह पर तबादले का विकल्प मिलेगा. विधवा, परित्यक्ता महिलाएं और मानसिक विकलांगता वाले शिक्षक/परिजन भी इस प्रक्रिया में शामिल किए जा सकते हैं.
विभाग ने तबादले के लिए सात कारण तय किए हैं, जिनमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, पति-पत्नी की एक साथ पोस्टिंग, पसंदीदा जगह से दूरी और ट्रांसजेंडर शिक्षकों के लिए खास नियम शामिल हैं.
शिक्षकों को तबादले के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान शिक्षकों को 10 जगह चुनने का मौका मिलेगा, जिसमें कम से कम तीन विकल्प अनिवार्य होंगे.
अब पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए एक जैसे दिशा-निर्देश लागू होंगे. पंचायत और नगर निकाय स्तर पर दोनों को विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है.
शिक्षकों को पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. सभी जानकारी सही होने के बाद लिखित अभ्यावेदन भी अपलोड करना अनिवार्य है.
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