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निजी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की होगी जांच, शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को भेजा पत्र

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समस्तीपुर :- शिक्षा विभाग राज्य के सभी निजी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की जांच करेगा। विभाग के पदाधिकारी यह देखेंगे कि निजी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, पर्याप्त वर्गकक्ष, खेल मैदान, पुस्तकालय, चहारदीवारी है या नहीं? स्कूलों में शिक्षक कितने हैं? किसी बोर्ड से स्कूल को संबद्धता है या नहीं? सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं या नहीं? प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निजी स्कूलों की जांच कराने का निर्देश दिया है। निदेशक ने इस संबंध में सभी डीईओ को पत्र भेजा है। जिलों को निर्देश है कि स्कूलों की जांच कर उसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं।

समस्तीपुर जिले में वर्तमान में 592 शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय है, जबकि 200 से ज्यादा बिना अनुमति के निजी स्कूल संचालित है। पूर्व में ही सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अभी तक ज्यादातर विद्यालयों ने पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया है।

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स्कूलों की जांच में यह भी देखा जाएगा कि राज्य सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त है या नहीं। कक्षा एक से आठ तक में गरीब बच्चों का 25 प्रतिशत सीटों पर स्कूलों को नामांकन लेना है, उसकी क्या स्थिति है? जिलों को भेजे गये पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य के 10,702 स्कूलों के द्वारा अब-तक प्रस्वीकृति ली गयी है। इनमें मात्र 5851 ने ही ज्ञानदीप पोर्टल पर स्कूल का निबंधन कराया है। जिलों को यह भी निर्देश है कि सभी स्कूलों का ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित कराएं। विभाग ने इस बात पर नाराजगी जतायी है कि पूर्व में भी यह निर्देश दिया गया था कि सभी स्कूलों का ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन करायें, पर नतीजे बेहतर नहीं हैं।

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समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्या कहा :

प्रभारी डीईओ नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 25 फीसदी सीट पर आरटीई के तहत नामांकन को अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना है। बच्चों का चयन ऑनलाइन ही राज्यस्तर पर होगा। ऐसे में निजी विद्यालय इसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं कर पायेंगे। प्रभारी डीईओ ने बताया कि निर्धारित तिथि तक निबंधन नहीं किये जाने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जायेगी। निजी स्कूलों में अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले नामांकन की निगरानी की जायेगी। इसके लिए विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल तैयार कराया है।

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