बिहार में नीतीश सरकार के आदेश पर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है जिसके तहत राज्य में शराब पीना पिलाना, बनाना, रखना लाना और ले जाना सब गैरकानूनी है। अभियान चलाकर दारू जब्ती की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने हाजमोला के कार्टन में शराब बरामद होने पर शराब के साथ हाजमोला समेत कार्टन जब्त किये जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर किस कानून के तहत पूरा कार्टन जब्त किया गया। न्यायमूर्ति पी बी बजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 फरवरी तय की है। साथ ही कहा कि यदि अगली तारीख तक सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया तो कोर्ट मुजफ्फरपुर पुलिस और आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी को तलब करेगा। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद से हाजमोला के सीलबंद कार्टन की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर के लिए भेजी गई थी। आशंका के आधार पर पुलिस ने उस गाड़ी को रोक कर छानबीन की। जांच के दौरान कार्टन की खेप में शराब की बोतलें बरामद हुईं, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब के साथ साथ हाजमोला के कार्टन्स को जब्त कर लिया।
इस मामले में हाजमोला कार्टन को छोड़ने की गुहार मुजफ्फरपुर के आबकारी अधीक्षक और जिलाधिकारी से आवेदन देकर लगाई गई थी। लेकिन इस दिशा में जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद वादी ने हाईकोर्ट की शरण ली। अब 26 फरवरी की सुनवाई में सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि शराब के साथ साथ हाजमोला को किस कानूनी प्रावधान के तहत जब्त कर लिया गया।
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