बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक विधानसभा से पारित, सम्राट बोले- माफिया और सिंडिकेट की अब खैर नहीं…
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बिहार विधानसभा से अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पारित हो गया है। नीतीश सरकार ने बालू, जमीन और शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए यह बिल सदन में गुरुवार को पेश किया। बिल पारित होने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो माफिया और सिंडिकेट हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले अपराधी हों, सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन और पुलिस को मिलेगा।
मंत्री बिजेंद्र यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए सदन में कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण कानून 1981 की परिकल्पना की गई थी। अब इसे नए स्वरूप के रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें अवैध शराब, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अपराध, यौन अपराध, बच्चों से जुड़े अपराध के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा की जा रही है। इससे आम नागरिक प्रभावित हो रही है। नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। इस कारण राज्य सरकार ने इस नए कानून को लेकर आई है। इससे राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी को पावर मिलेगी। वे अपराधियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकेंगे।
इस कानून में क्या नया है?
दरअसल, एनडीए सरकार विभिन्न तरह के माफिया पर अंकुश लगाने के लिए यह बिल लेकर आई है। इसके जरिए बिहार से माफिया राज से मुक्ति दिलाने में मदद मिलेगी। भूमि, बालू, शराब माफिया के अलावा मानव तस्करी, दंगा फैलाने वाले, साइबर अपराधी, छेड़खानी समेत अन्य अपराध से जुड़े गिरोह के खिलाफ जिलाधिकारी सीधे एक्शन ले सकेंगे। नए कानून में डीएम के पास इन अपराधियों के खिलाफ वारंट जारी करने, इन्हें अरेस्ट करने, जेल भेजने और यहां तक कि जमानत देने का भी अधिकार होगा।