समस्तीपुर समेत 10 जिलों में खुलेंगे एससी-एसटी विद्यालय, सहरसा में नया मेडिकल कॉलेज; नीतीश कैबिनेट की 25 एजेंडों पर मुहर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर लगातार मेहरबान दिख रहे हैं। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर चुनावी असर साफ-साफ दिखा। दो-चार या 10 नहीं, बल्कि 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसमें एससी-एसटी पर साफ फोकस दिखा। इसके अलावा कई क्षेत्रों के विकास का नया रास्ता भी दिखाया गया। बड़ी बात यह भी कि अब पेट्रोल पंप जैसी सुविधा के लिए सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
10 भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण
नीतीश कैबिनेट ने पटना के सदर अंचल, मसौढ़ी व फुलवारीशरीफ, गया के टिकारी, डोभी व बेलागंज नवादा के अकबरपुर, सुपौल के छातापुर, समस्तीपुर के विभूतिपुर और दरभंगा के बहादुरपुर मिलाकर कुल 10 जगहों पर 720-720 सीटिंग क्षमता के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए पैसा जारी किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर इन सभी 10 विद्यालयों में हर एक विद्यालय को इस मद से 46.07 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन बनाना अब आसान
एक अहम फैसले में कैबिनेट ने पटना महायोजना 2031 के क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ (NH), राज्य उच्च पथ (SH) के साथ न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन एवं अन्य मार्गीय सुविधाओं की अनुमति को स्वीकृत किया है। 30 मीटर चौड़ी सड़क पर अनुमति के बाद इन सुविधाओं को शुरू करने की चाहत रखने वाले कारोबारियों के साथ स्वरोजगार से जुड़ने वाले युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में दी राहत
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आ रहे एक मुद्दे को लेकर बिहार कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। यह आदेश पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़ा है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त आवेदनों को वैधता प्रदान करने के लिए वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में निर्गत आय प्रमाण पत्र की मान्यता को स्वीकृति दी गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही अगर अगले वित्तीय वर्ष में की जा रही है तो उपरोक्त आधार पर ही आय प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा।