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अगुवानी घाट पुल मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ठेकेदार सिंगला को कोर्ट में पेश होने का आदेश, राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी

बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगुवानी घाट के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. पुल गिरने के बाद कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कई अहम आदेश जारी किये हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. वहीं, इस पुल के ठेकेदार एस.पी. सिंगला से पुल की पूरी कुंडली देने को कहा है. हाईकोर्ट ने एस.पी. सिंगला कंपनी के मैनेजिंग डाय़रेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है.

पटना हाइकोर्ट में ललन कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच ने कहा कि गंगा नदी पर बन रहे पुल के 4 जून को गिरने की खबर से कोर्ट स्तब्ध है. इससे पहले भी 13 अप्रैल 2022 को पुल के ढांचे का एक हिस्सा गिर गया था. कोर्ट ने कहा कि पुल को लेकर जिस तरह की खबरें सामाचार माध्यमों में आ रही है वह हैरान कर देने वाला है.

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हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि ये हादसा राज्य सरकार के अधिकारियों और ठेकेदार की गडबड़ियों के कारण हुआ. लिहाजा कोर्ट ने ठेकेदार एसपी सिंगला से 12 मामलों पर पूरी जानकारी मांगी है. कोर्ट ने ठेकेदार एसपी सिंगला को कहा है कि वह ये सारी जानकारी दे.

(i) गंगा पर बन रहे पुल की कुल लंबाई क्या थी

(ii) पुल के साइट पर बहने वाली धारा की प्रकृति कैसी थी.

(iii) जहां पुल की नींव रखी गयी, वहां मिट्टी कैसी थी

(iv) पुल के निर्माण के दौरान क्या समस्या आयी

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(v) पुल गिरने के कारण पर्यावरण पर क्या असर पड़ा

(vi) पुल का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) क्या था. क्या जियोलॉजिस्ट से प्रमाण पत्र लिया गया था. पुल की साइट पर गंगा नदी के तल की रूपरेखा, उसके रॉक का प्रकार और साइट के नीचे पाए गए नींव से संबंधित रिपोर्ट क्या थी. क्या वहां पुल बनाने को लेकर भूवैज्ञानिक और सिविल इंजीनियर ने मंजूरी दी थी.

(vii) पुल निर्माण को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विशेषज्ञों द्वारा दी गयी रिपोर्ट

(viii) पुल से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा, जिसे आईआईटी के विशेषज्ञों ने मंजूरी दी थी.

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(ix)क्या  जिस स्थान पर वर्तमान में पुल का निर्माण किया जा रहा है उस स्थान पर पुल के निर्माण के लिए मॉडल अध्ययन और संरचना को उचित पाया गया था.

(x) पुल के निर्माण कार्य के लिए अब तक उपयोग की गयी सामग्री की खरीद की रसीद

(xi) निर्माण कार्य में लगाये गये सामान की खरीद पर भुगतान किया गया जीएसटी. क्या 2014 से 2023 की अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल किया गया है.

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(xii) पुल का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले और उसके बाद अगर विशेषज्ञों से राय ली गयी थी? उन्हें कितना पैसा दिया गया.

(xiii)एसपी सिंगला कंपनी को 2014 से मार्च, 2023 तक इस पुल की परियोजना से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट और कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है.

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एसपी सिंगला पेश हो

हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार सुनवाई की अगली तारीख को पुल गिरने पर की गयी अपनी कार्रवाई का रिपोर्ट पेश करे. वहीं, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे 26 जून 2023 को सुबह 10.30 बजे अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें.

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