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हर्ष फायरिंग पर सख्ती, शादी-बर्थडे जैसे आयोजनों में गोली चलाई तो होगी दो साल की जेल; जुर्माना अलग से

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हर्ष फायरिंग पर बिहार पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत अब यदि कोई हर्ष फायरिंग करता है तो उसे दो वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं घटना होने पर हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में बिहार पुलिस के द्वारा निर्देश जारी कर दिया है। बिहार पुलिस ने अपील की है कि शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में हथियारों के प्रयोग से दूर रहें। अब समारोह के दौरान गोली चलाने की घटना को आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि शादी-विवाह व अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की अक्सर घटना सामने आती रहती हैं। इससे लोगों के जख्मी होने और मौत की घटना भी अक्सर सामने आती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी थानों की पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है।

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पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि हर्ष फायरिंग से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। निजी सुरक्षा के लिए मौजूद निजी हथियार से हर्ष फायरिंग करना आपराधिक कृत्य है। मालूम हो कि हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यदि कोई हथियारों की लापरवाही से प्रयोग और दूसरे के जीवन को संकट में डालता है तो आरोपाी पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

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