बिहार में बैंकों में मंगलवार से 2000 रुपये के नोट अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज होने शुरू हो जायेंगे. बैंकों ने इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है. कई बैंकों के ब्रांचों ने विशेष काउंटर तक की व्यवस्था की है. लोग काउंटर पर 2000 के नोट न सिर्फ बदल सकेंगे, बल्कि वह अपने खाते में भी इसे जमा करा सकेंगे.
आरबीआइ ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक ये नोट बैंकों में जमा करने या फिर बदलने की सलाह दी है. एलडीएम अभिनव बिहारी ने बताया कि कुछ कैश रिसाइक्लिंग मशीन में दो हजार नोट की निकासी प्रक्रिया बंद कर दी गयी है. नोट बदलवाने या जमा करने के दौरान ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होने दी जायेगी. आरबीआइ गाइडलाइन के मुताबिक 2000 के 10 नोट बदले जायेंगे.
बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए होगी स्पेशल व्यवस्था
बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल व्यवस्था की गयी है. उनको नोट बदलवाने या खाता में जमा करने में कोई परेशानी नहीं होने दी जायेगी. जिन-जिन बैंकों में दो हजार के नोट कितने खाते में प्रतिदिन जमा हुआ है और कितने ग्राहक दो हजार के नोट बदलवाये हैं, उनके डाटा को रखा जायेगा. यह डाटा 30 सितंबर तक के लिए बनायी जायेगी. इधर, एसबीआइ के एक अधिकारी के अनुसार जो कोई नोट एक्सचेंज कराना नहीं चाहेंगे, तो वह कैश डिपॉजिट मशीन से सीधे खाते में इसे जमा कर सकते हैं. इसके लिए कोई रोक नहीं है. लोग तो गाइडलाइन जारी होने के बाद से ही नोट को एक्सचेंज कराने लगा हैं. कैश डिपॉजिट मशीन से खाते में नोट को जाम लिया जा रहा है.
बिना फार्म, पहचान पत्र के जमा होगें नोट
बैंकों में नोट बदलने के लिए किसी फार्म को भरने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही, किसी तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है. हालांकि, पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने में लोगों को परेशानी आ सकती है. पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसके लिए आपके एकाउंट की केवाईसी होनी जरूरी है. डाक विभाग के द्वारा जारी नोटिस में केवल नोट खाते में जमा करने की बात है, नोट बदलने की नही.
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