समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, CBI दफ्तर में इस दिन होंगे हाजिर

IMG 20221030 WA0004

व्हाट्सएप पर हमसे जुड़े 

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. बता दें कि नौकरी के बदले जमीन (Land For Job Scam) लेने के मामले में तेजस्वी यादव ने सीबीआइ द्वारा जारी समन को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में गुरूवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी को 25 मार्च सीबीआइ (CBI) के दफ्तर में हाजिर होने का आदेश दे दिया.

कोर्ट ने उनकी समन रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया. हालांकि, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब तेजस्वी 25 मार्च को सुबह 10.30 सीबीआइ के दफ्तर में हाजिर होंगे. तेजस्वी के मामले की सुनवाई जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सुनवाई की है.

new file page 0001 1

हाईकोर्ट में समन रद्द करने का दिया था आवेदन

तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सीबीआइ के द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए गुहार लगायी थी. उन्होंने बिहार में चल रहे बजट सत्र का हवाला देते हुए कहा था कि सत्र के कारण वो कोर्ट में जांच ऐजेंसी के सामने हाजिर नहीं हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में में दाखिल अर्जी में तेजस्वी के वकील ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है. सीबीआइ उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का उल्लंघन कर रही है.

1 840x760 1

लालू यादव और राबड़ी देवी को मिली थी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और अन्य को बुधवार को जमानत दे दी. अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर लालू, राबड़ी और मीसा को जमानत दी. अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया है.

IMG 20230109 WA0007

IMG 20230314 WA0036 01

IMG 20221203 WA0074 01

20x10 Hoarding 11.02.2023 01 scaled

IMG 20230301 WA0084 01

Post 193 scaled

20201015 075150