Bihar

अब अपनी मर्जी से नगर क्षेत्र के किसी भी जमीन को लीज पर नहीं दे सकेंगे नगर निकाय, राज्य सरकार ने कहा बिना हमारी अनुमति के नहीं कर सकते ऐसा

राज्यभर के नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन का मनमाना उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। अब किसी भी जमीन को किराया या लीज पर देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र जारी किया है। दूसरा रिमांइडर लेटर भी जारी किया गया है। पत्र में नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।

इसके तहत नगरपालिका के अधीनस्थ किसी संपत्ति को भाड़ा, किराया, आवंटन अथवा लीज पर देने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता है। अभी तक इस निर्देश का पालन किसी नगर निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिंहा ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

Avinash Roy

Recent Posts

मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम में साहस और योग्यता है तो मुझसे सार्वजनिक बहस कर ले

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को सोशल मीडिया के जरिए चुनौती…

7 मिनट ago

दरभंगा में 2 करोड़ ज्वेलरी लूटकांड के बाद बेगूसराय में पुलिस मुठभेड़, STF ने चार बदमाश पकड़े, एक को लगी गोली

बिहार के बेगूसराय में जिले में शनिवार को पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई…

2 घंटे ago

किशनगंज SDPO की पत्नी-प्रेमिका ही नहीं नौकरानी भी करोड़पति: जीती है रानी जैसी लग्जरी लाइफ, थार, बंगला और कैश सबकुछ है उसके पास

आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर की गई छापेमारी…

4 घंटे ago

समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों में 7 अप्रैल को हो सकती है तेज हवा के साथ वर्षा व ओलावृष्टि

समस्तीपुर : समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों में अगले चार दिनों तक हल्के बादल…

6 घंटे ago

बिहार के इस जिले में डिप्टी सीएम के दौरे से पहले बड़ा खेल, जलाए गए सरकारी कागजात! भ्रष्टाचार छुपाने की आशंका

बिहार में मुंगेर जिले के जमालपुर अंचल कार्यालय में शुक्रवार को एक गंभीर मामला सामने…

10 घंटे ago