Bihar

बिहार के 2459 मदरसों की होगी जांच, पटना हाईकोर्ट का आदेश; अनुदान राशि पर लगी रोक

व्हाट्सएप पर हमसे जुड़े 

बिहार के 2459 मदरसों की जांच होगी। 29 नवंबर, 1980 के बाद के राज्य सरकार से अनुदानित 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है। कोर्ट ने तुरंत सूबे के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके संसाधनों के बारे में जांच करने को कहा और जांच पूरी होने तक मदरसों को अनुदान राशि नहीं देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने जाली कागजात पर मदरसों को दी गई मान्यता पर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में राज्य के डीजीपी को अनुसंधान की पूरी जानकारी कोर्ट को देने का भी आदेश दिया।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सीतामढ़ी जिला के मो. अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक के अधिवक्ता राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक मो. तस्नीमुर रहमान ने सीतामढ़ी जिला के सरकारी अनुदान लेने वाले मदरसों की जांच रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया कि सीतामढ़ी जिला में फर्जी कागजात पर करीब 88 मदरसों ने सरकारी अनुदान ली है। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही।

उनका कहना था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया है कि राज्य के अन्य जिलों के 609 मदरसे जिन्होंने सरकारी अनुदान प्राप्त किया है, उन सभी की जांच के लिए एक तीन सदस्यी कमेटी का गठन किया गया है।

कमेटी ने खगड़िया, बांका, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, शिवहर, सीवान, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सारण, सुपौल, दरभंगा, वैशाली अररिया, औरंगाबाद, गया और गोपालगंज जिलों के मदरसों की जांच करने का निर्देश दिया है। लेकिन तय समय के भीतर जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजे जाने पर अपर मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीएम को स्मारपत्र भी दिया। सिर्फ सीतामढ़ी जिला से रिपोर्ट आई। इसमें जिले के 88 मदरसों का अनुदान रद्द करने की रिपोर्ट दी गई है।

आवेदक के अधिवक्ता राशिद इजहार का कहना था कि फर्जी कागजात के आधार पर खुले मदसरों को भी अनुदान दिया जा रहा है। इसपर कोर्ट ने सभी 2459 मदसरों की जांच करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया। साथ ही कोर्ट ने मदरसा कानून के तहत इनके संसाधन सहित अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

Avinash Roy

Recent Posts

डांस चैंपियनशिप में सतिश नृत्यशाला के पांच विद्यार्थियों ने जीते पदक, नेशनल के लिए चयनित; सुप्रिया ने जीता स्वर्ण, चार अन्य विद्यार्थियों को रजत पदक

समस्तीपुर/रोसड़ा : रोसड़ा में विगत एक नवंबर को आयोजित बिहार डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में…

3 घंटे ago

समस्तीपुर में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबला जारी

समस्तीपुर : समस्तीपुर में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में…

14 घंटे ago

समस्तीपुर में हुए Flipkart स्टोर लूटकांड मामले में एक गिरफ्तार, आरोपी के पास से लूट के 18 हजार रुपये नगद बरामद

समस्तीपुर : मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ में विगत 25 अक्टूबर की रात करीब…

17 घंटे ago

छठ पर्व से पहले निर्माणाधीन पोखर और घाट का डीएम ने लिया जायजा; समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश

समस्तीपुर : आगामी छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।…

18 घंटे ago

जूट के हस्तशिल्प से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, समस्तीपुर DDC ने बढ़ाया हौसला; 20 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण का समापन

समस्तीपुर : जिले के परतापुर स्थित स्वयं सहायता समूह भवन में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण…

19 घंटे ago