खुल गया पोर्टल: बिहार में सीएम उद्यमी योजना के तहत दिए जा रहे 10 लाख तक के रियायती लोन, जानिये कैसे करें आवेदन?
बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं स्टार्टअप योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल खुल गया है। इस पोर्टल पर 31 दिसंबर तक युवा उद्यमी आवेदन करते हैं। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौण्डरिक ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में निर्धारित ट्रेड के तहत नए उद्यम शुरू करने के लिए दस लाख तक की सहायता दी जाएगी। इसमें पांच लाख बतौर ऋण एवं पांच लाख अनुदान के रूप में दिए जाएंगे
देखें यह वेबसाइट
स्टार्टअप योजना के तहत नए आइडिया के साथ उद्यम शुरू करने वालों को दस लाख रुपये तक का सीड फंड उपलब्ध कराया जाएगा। पोर्टल की जानकारी उद्योग विभाग, बिहार की वेबसाइट https// udyami. bihar. gov. in/ पर उपलब्ध है। सीएम नीतीश कुमार इस योजना को लेकर काफी जागरूक और उत्सुक हैं।
बिना चालू खाता भी आवेदन
श्री पौण्डरिक ने बताया कि बिना चालू खाता (करेंट एकाउंट ) के भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। युवा उद्यमी आवेदन में बचत खाता की जानकारी दे सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद चालू खाता की जरूरत होगी। बताया कि 12वीं उत्तीर्ण 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अबतक करीब 16 हजार उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है। वहीं, स्टार्टअप योजना के लिए उन्होंने परंपरागत उद्योग से अलग नए आइडिया के साथ आवेदन करने की अपील की।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 आवेदनों का होगा चयन
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौण्डरिक ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8 हजार आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा। इनमें अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिलाओं व अन्य वर्ग से 2-2 हजार आवेदनों को मंजूरी प्रदान की जाएगी।