एलटीसी घोटाला: RJD विधायक अनिल सहनी समेत तीन को 2 साल की कैद, देश छोड़ने पर लगी रोक
एलटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मालूम हो कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी समेत तीनों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था. दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आरोपों में शामिल था.
निजी मुचलके पर मिली जमानत
एलटीसी घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए अनिल सहनी और अन्य अपराधियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया पूर्व राज्यसभा सदस्य और मौजूदा आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी, एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत देते हुए उनसे अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में सभी दोषियों को बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया.







