बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की होगी ऑफलाइन नीलामी, अब आम लोग भी खरीद सकेंगे वाहन
बिहार में मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त किये गये वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. वाहनों की नीलामी अब सीधे जिलास्तर पर ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत होगी, जिसमें आम लोग भी नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे. नीलामी प्रक्रिया में बदलाव किये जाने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है.
गोपालगंज के उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इसके पहले भी ऑफलाइन बोली प्रक्रिया के तहत नीलामी होती थी, लेकिन बीच में कुछ महीनों के लिए एमएसटीसी पोर्टल के जरिए वाहनों की नीलामी चल रही थी. लेकिन, एक फिर जिलास्तर पर ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत वाहनों की नीलामी होगी, जिससे अब आम लोग भी नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
27-28 सितंबर को होगी 98 वाहनों की नीलामी
गोपालगंज में उत्पाद विभाग को 98 वाहनों की नीलामी कराने के आदेश मिल चुके हैं. आगामी 27 और 28 सितंबर को वाहनों की नीलामी होगी. नीलामी प्रक्रिया में बदलाव किये जाने के बाद पहली बार कलेक्ट्रेट में ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत वाहनों की नीलामी होगी. नीलामी में हिस्सा लेनेवाले लोगों को पहले आवेदन करना होगा और फिर फॉर्म भरना होगा, उसके बाद नीलामी की तिथि को उन्हें आमंत्रित किया जायेगा. जिस वाहन पर जिसकी अधिक बोली होगी, उसके वाहन सौंपा जायेगा.
जानें क्या है एमएसटीसी
एमएसटीसी भारत सरकार की मान्यता प्राप्त वेबसाइट है, जिसके जरिए स्क्रैप की नीलामी होती है. एमएसटीसी को ‘मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लि.’ कहा जाता है. एमएसटीसी से वही लोग वाहनों की नीलामी में हिस्सा लेंगे, जिनकी कंपनी रजिस्ट्रर्ड है और तीन साल पुरानी है. ऐसे में एमएसटीसी के जरिए शराबबंदी कानून के तहत नीलामी होनेवाली वाहनों की खरीदारी आम लोग नहीं कर पा रहे थे, जिससे कई वाहन थानों में पड़ी रह गयी
थानों में वाहन रखने की जगह नहीं
शराबबंदी कानून के तहत हर रोज वाहन पकड़े जा रही है. उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. लिहाजा जब्त किये गये वाहनों को लगभग सभी थानों के मालखाना और परिसर भरे हुए हैं. थानों के पास जगह नहीं है कि जब्त किये गये वाहनों को रख सके, इसलिए मद्य निषेध विभाग ने वाहनों की नीलामी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बिक्री की प्रक्रिया तेज कर दी है.