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2016 से 2019 तक बीएड करने वालों के नियोजन पर कोर्ट की रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

राज्यभर की नियोजन इकाइयों में (पटना को छोड़कर) चल रही छठे चरण के तहत माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2016-18 तथा 2017-19 सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण (बीएड) की डिग्री लेने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। यह रोक राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दायर एलपीए पर पटना हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में लगाई गई है। माध्यमिक निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि इस श्रेणी के अभ्यर्थी यदि अंतिम रूप से चयनित हों तो उनको नियुक्ति पत्र वितरण पर भी रोक रहेगी।

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गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर को ही राज्यभर की जिला परिषद नियोजन इकाइयों में रिक्त रह गई सीटों पर दूसरे समव्यवहार के तहत नियोजन कार्यक्रम का शेड्यूल जारी किया था। इसके तहत बुधवार 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है।

अब विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि 2016 से 2019 तक बीएड करने वाले अर्थात वैसे अभ्यर्थी जो 13 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 के विभागीय आदेश से आच्छादित हैं, उनके नियोजन पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। हालांकि इन्हें छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। गौरतलब है कि राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार के इस एलपीए पर पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होनी है।

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विदित है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने 26 सितंबर 2019 को एक निर्देश जारी किया था। चूंकि इस नियोजन में 2011 एसटीईटी उत्तीर्ण (ट्रेंड व अनट्रेंड) अभ्यर्थी सहभागी हैं और इसका रिजल्ट 2012 में आया था। 2019 जुलाई में आए नियोजन विज्ञापन में कहा गया था कि रिजल्ट के अगले पांच साल में बीएड करने वाले एसटीईटी उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी भी आवेदक होंगे।

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बाद में कोर्ट के आदेश से ही बीएड उत्तीर्णता का वर्ष 2019 तक पहुंच गया। इसी के अनुपालन में 2016 से 2019 तक बीएड करने वालों का भी आवेदन बाद में लिया गया। एलपीए में इन्हीं आवेदकों पर आपत्ति की गई है।

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