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ताजपुर में पांच वर्ष पहले हुए SBI बैंक लूटकांड में दोषी को 10 वर्ष की सजा

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समस्तीपुर/ताजपुर : ताजपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए चर्चित एसबीआई बैंक लूटकांड के एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सहदुल्ला गांव निवासी ओमप्रकाश उर्फ उपेंद्र को दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इसके अलावा धारा 120-बी के तहत भी आरोपी को दस वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को प्रत्येक मामले में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 19 मई 2021 को ताजपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट वारदात को अंजाम दिया था।

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सात की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने बैंक कर्मियों और ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेकर महज पांच मिनट के भीतर दो काउंटरों से 7 लाख 90 हजार रुपये नकद लूट लिए थे। बैंक के तत्कालीन अकाउंटेंट सुनील कुमार के फर्द बयान पर ताजपुर थाना में कांड दर्ज किया गया था। पुलिस अनुसंधान के दौरान आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की गई तथा साक्ष्य मिलने के बाद ओमप्रकाश उर्फ उपेंद्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

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