मोहनपुर में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दो को सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया
समस्तीपुर : मोहनपुर ओपी क्षेत्र के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे द्वितीय सत्यप्रकाश शुक्ला की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने पटना जिले के सलीमपुर थाना क्षेत्र के काला दियारा निवासी नंदु राय और नरसिंह राय को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी।
जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी शिवशंकर ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा। बता दें कि 17 मार्च 2021 को मोहनपुर थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव में फसल काटने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गयी थी। इस दौरान एक पक्ष द्वारा की गयी गोलीबारी में विद्या राय और निवास राय की मौके पर ही मौत हो गयी थी। घटना के बाद मृतक विद्या राय के भतीजे संजीत कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

