समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

SamastipurNEWS

समस्तीपुर में शराब धंधेबाज को 5 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े 

समस्तीपुर : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार द्वितीय ने वैनी थाना कांड संख्या 462/20 के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना की राशि अदा नहीं करने के पर दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सजा पाने वाले अभियुक्त की पहचान वैनी थाना के मुजौना वार्ड संख्या- 16 के स्व. मदन झा के पुत्र कन्हाई झा के रूप में की गई है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि 19 दिसंबर 2020 की रोज अभियुक्त के कब्जे वाले घर के दक्षिण-पश्चिम बांसवाड़ी से 13.125 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था।

ProductMarketingAdMaker 14102019 082310

20201015 075150