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बिहार के सभी आरओबी के ‘सुरक्षा ऑडिट’ का निर्देश, पथ निर्माण विभाग का बड़ा फैसला

बिहार में सड़क के ऊपर बने पुल (ROB) की सुरक्षा निरीक्षण ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। बिहार पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) ने अधिकारियों को जरूरी आदेश दिया है। इसमें सड़क पर बने सभी ऊपरी पुलों (आरओबी) का ‘सुरक्षा निरीक्षण ऑडिट’ करने को कहा गया है। पथ निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर सोहेल अख्तर ने विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र लिखा है। इसमें सभी आरओबी का ‘सुरक्षा निरीक्षण ऑडिट’ करने और उनके पहुंच पथों पर पर्याप्त ‘क्रैश बैरियर’ (एक प्रकार का बाड़) का निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिससे राज्य में रेलमार्गों पर गाड़ियों के गिरने की घटनाओं पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जा सके।

जानिए आदेश में क्या है

मुख्य अभियंता ने 11 जनवरी को लिखे इस पत्र में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आरओबी की पहुंच पथों पर ‘क्रैश बैरियर’/बाड़ का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस के ‘ निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। बिहार में आरओबी से रेलमार्गों पर वाहनों के गिरने की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा 10 नवंबर, 2023 को एक पत्र लिखकर चिंता प्रकट करने के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं।

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मुख्य अभियंता के पत्र में कहा गया कि रेलवे बोर्ड ने आरसीडी को लिखे एक पत्र में बिहार में आरओबी से रेलमार्गों पर वाहनों के गिरने की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। ऐसी घटनाओं के पीछे प्राथमिक कारण पहुंच पथों पर पर्याप्त सुरक्षा बाड़ की अनुपस्थिति है। इसलिए सभी आरओबी का सुरक्षा निरीक्षण ऑडिट करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्राथमिकता के आधार पर संपर्क सड़कों पर क्रैश बैरियर बनाने के निर्देश जारी किए जाते हैं।

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पत्र में कहा गया है कि जियोटैग की गई तस्वीरों के साथ कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) जल्द से जल्द आरसीडी मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए ताकि इसे आगे के विचार के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जा सके।

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