समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरपुर बरहेता में पदस्थापित शिक्षक अविनाश चंद्र को शराब के नशे में विद्यालय आने और छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) कार्यालय ने बुधवार को आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार शिक्षक के शराब पीकर विद्यालय आने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी। मामले की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरायरंजन से कराई गई थी।
जांच प्रतिवेदन में आरोपों की पुष्टि होने के साथ शिक्षक के शरीर में 25 मिलीग्राम अल्कोहल पाए जाने की बात कही गई है। जांच में यह भी उल्लेख किया गया कि शिक्षक द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ एक शिक्षक के आचरण के प्रतिकूल व्यवहार किया गया। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली-2023 तथा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं।
इन तथ्यों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत अविनाश चंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, सिंधिया निर्धारित किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षक के विरुद्ध अलग से आरोप-पत्र गठित किया जाएगा।
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