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गोली मारकर युवक को जख्मी करने के मामले में दोषी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये का अर्थदंड

समस्तीपुर : एडीजे अष्टम आशुतोष कुमार राय की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक चर्चित मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद रहीमाबाद निवासी मो. रहमत को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमिताभ भारद्वाज ने दलीलें पेश कीं।

अभियोजन के मुताबिक बंगरा थाना कांड संख्या 120/2017 में पीड़ित मो. आरजू की मां फराना खातून ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि मो. रहमत ने उनके पुत्र को बुलाकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य मिलने पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

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