समस्तीपुर : अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय दीपक कुमार की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 421/24 की सुनवाई पूरी करते हुए अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धर्मपुर वार्ड संख्या-5 निवासी राजा कुमार उर्फ राजा बाबू उर्फ राजा यादव को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, शस्त्र अधिनियम की धारा 26 के तहत दोषी पाए जाने पर अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों धाराओं में सुनाई गई सजाएं एक साथ चलेंगी। बताया गया है कि इस मामले में मुफस्सिल थाना के तत्कालीन एसआई शशिभूषण प्रसाद के बयान पर कांड संख्या 421/24 दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।
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