समस्तीपुर : हाई कोर्ट व बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार 9 मई को समस्तीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में कोर्ट में लंबित विद्युत वाद, र्ऑनलाइन चालान के साथ ही अन्य मुकदमा, बैंक टेलीफोन आदि वाद से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। जिला जज समीर कुमार ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि इस लोक अदालत के माध्यम से गाड़ी मालिकों को राहत दी जा रही है।
अदालत के माध्यम से एक मुश्त यातायात चालान निपटाना योजना 2026 के तहत 90 दिनों से अधिक लंबित चालानो का 50% राशि जमा कर आसानी से निष्पादन किया जा सकेगा। राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी कि एक मुस्त यातायात चालान निपटारा योजना 2026 के तहत 90 दिनों से अधिक लंबित चालान का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत से किया जाएगा। यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगा।
इस योजना के तहत बिना हेलमेट , सीट बेल्ट, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने, पिछली सीट पर बैठे सवारी, या अन्य सुरक्षा उपायों का उल्लंघन का मामला हो। चालान के लिए राहत दी गई है परिवहन विभाग के इस आदेश से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और पुराने चलानो से जुड़े झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समाधान समारोह साल 2026 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से वर्चुअल मोड की ओर से विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांक 21/8/26 और 22/ 8/26 और 23/ 8/26 को आयोजित किया जा रहा है। जिसके लिए सभी वादियों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है । नोटिस मिलते ही प्री शटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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