समस्तीपुर : जिले में मुखिया समेत छह पदों के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि चुनाव की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक महकमे से लेकर पंचायत चुनाव में जिला पार्षद समेत विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों ने भी अपने-अपने स्तर से अंदरुनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव के निमित्त गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के साथ पुन: नए सिरे से प्रपत्र-1 का प्रकाशन किया गया।
इस बार चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही कराया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को मानते हुए विभिन्न पदों जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच के क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि सभी प्रखंडों में संबंधित सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। 18 मई तक दावा और आपत्ति आमंत्रित की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य से जुड़ी आपत्तियां बीडीओ के पास जमा की जा सकती हैं। वहीं जिला परिषद से जुड़े मामलों की आपत्ति एसडीओ कार्यालय में ली जाएगी, जबकि एसडीओ से संबंधित मामलों पर आपत्ति सीधे डीएम कार्यालय में दी जा सकेगी। डीएम ने यह भी बताया कि दावा-आपत्ति के बाद अपील की व्यवस्था भी रखी गई है। 21 मई तक अपील दायर की जा सकती है। बीडीओ स्तर के मामलों की अपील एसडीएम के पास और एसडीएम स्तर के मामलों की अपील डीएम कार्यालय में सुनी जाएगी। जिले में कुल 4689 वार्ड सदस्य और पंच के पद हैं, जबकि 346 मुखिया और सरपंच के पदों पर चुनाव होगा। इसके अलावा 476 पंचायत समिति सदस्य और 51 जिला परिषद सदस्यों के लिए भी मतदान कराया जाएगा।
सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 5 जून को संशोधित सूची प्रकाशित की जाएगी और 9 जून को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। डीएम ने लोगों से अपील की कि यदि किसी प्रकार की त्रुटि महसूस हो तो समय रहते आपत्ति दर्ज कराएं। आरक्षण को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जल्द ही महिला, दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित सूची भी जारी की जाएगी। डीएम ने बताया कि नई जनगणना प्रक्रिया जारी है, जो 2027 तक पूरी होगी, इसलिए फिलहाल 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला परिषद सदस्य के लिए प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय व कलेक्ट्रेट में प्रारुप का प्रकाशन किया गया। वहीं, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में प्रकाशन किया गया। बता दें कि प्रारुप प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अंदर आपत्ति प्राप्त की जायेगी। इसके बाद की आपत्ति पर कोई विचार नही किया जाएगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के संदर्भ में दावा-आपत्ति प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायेगा।
दावा-आपत्तियां सिर्फ जनसंख्या के संबंध में ही प्राप्त की जायेगी। प्राप्त दावा-आपत्ति की जांच के लिए अधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं। इसके तहत जिला परिषद सदस्य के लिए संबंधित एसडीओ व संबंधित बीडीओ ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के मामलों में अपीलीय प्राधिकार बनाए गए हैं। अपीलीय प्राधिकार के लिए जिला परिषद सदस्य के लिए डीएम व ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के मामलों में अपीलीय प्राधिकार के लिए संबंधित एसडीओ होंगे।
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